The Mountbatten Plan and The Indian Independence Act 1947

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Last updated on June 1st, 2021 at 04:23 pm

The Mountbatten Plan and The Indian Independence Act 1947

मेरे प्यारे दोस्तों,आज हमलोग  Indian Polity के Chapter-2: संविधान सभा के Sub Topic: माउंटबेटन योजना(Mountbatten Plan) And  भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(Indian Independence Act) के बारे में पढ़ने जा रहे हैं |इससे पहले हमलोग Indian Polity के Chapter-2: के Sub Topic: कैबिनेट मिशन(Cabinet Mission), 1946 के बारे में पढ़ चुके हैं |

Chapter-2: संविधान सभा (Constituent Assembly) Part-2

माउंटबेटन योजना(Mountbatten Plan)

-> 3 जून 1947 को माउंटबेटन(Mountbatten) ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना(Mountbatten Plan) के नाम से या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है |
-> इस योजना के तहत भारत को तो संप्रभु राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान में विभक्त करने का प्रस्ताव था |
-> पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव था |
-> देसी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट थी |
-> भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार था |
-> इस प्रस्ताव को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने मान लिया |
-> ब्रिटिश सांसद ने इस योजना को मूर्त रुप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(Indian Independence Act) 1947 पारित किया |

 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(Indian Independence Act), 1947

-> माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम(Indian Independence Act) 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया, जिसके तहत निम्न प्रावधान थे |
       -> 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी |
       -> भारत तथा पाकिस्तान दोनों डोमिनियन स्टेट में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे |
       [Note- भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर बनाया जबकि पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को ]
       -> दोनों देशों के लिए अलग-अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी |
       -> भारत-मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाएगा |
       -> इस योजना के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या को 389 से कम करते हुए भारतीय संविधान सभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित की गई जिनमें 235 स्थान प्रांतों से तथा 89 स्थान देसी रियासतों से |
       -> दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया |
       -> इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार क्रमशः 14 और 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा भारत नामक दो नए राज्यों का गठन किया गया |

स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल

-> चक्रवर्ती राजगोपालाचारी – अध्यक्ष
-> पंडित जवाहरलाल नेहरु – उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, विदेश, कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध
-> सरदार वल्लभभाई पटेल – गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री
-> डॉक्टर भीमराव अंबेडकर – विधि मंत्री
-> सरदार बलदेव सिंह – रक्षा मंत्री
-> डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद – खाद्य तथा कृषि मंत्री
-> मौलाना अबुल कलाम आजाद – शिक्षा मंत्री
-> डॉक्टर जान मथाई – रेलवे एवं परिवहन मंत्री
-> बाबू जगजीवन राम – श्रम मंत्री
-> सी. एच. भाभा – वाणिज्य मंत्री
-> रफी अहमद किदवई – संचार मंत्री
-> राजकुमारी अमृतकौर – स्वास्थ्य मंत्री
-> आर के सन्मुख चट्टी – वित्त मंत्री
-> डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी – उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री
-> एन वी गाडगिल – कार्य खदान तथा ऊर्जा मंत्री

Chapter-2: संविधान सभा (Constituent Assembly) Part-3

Chapter-2: संविधान सभा (Constituent Assembly) Part-1

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